18 May 2026
ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश नियम 2026 | बिहार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश नियम 2026 | बिहार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश नियम 2025

बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रस्तुति में स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मावकाश (विश्राम अवकाश) प्रारंभ होने के ठीक पहले तथा अवकाश समाप्त होने के तुरंत बाद आकस्मिक अवकाश (CL) अथवा विशेष अवकाश (SL) मान्य नहीं होगा। विभाग के अनुसार 30 मई 2026 एवं 22 जून 2026 को विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

विभागीय नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक अवकाश सहित कुल अवकाश अवधि 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि शिक्षक CL/SL को ग्रीष्मावकाश के साथ जोड़ते हैं और कुल अवधि 12 दिनों से अधिक हो जाती है, तो उसे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम विद्यालय में नियमित योगदान एवं शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

प्रस्तुति में विभिन्न Leave Scenarios के माध्यम से यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत होगा और किन परिस्थितियों में अस्वीकृत किया जा सकता है। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे विभागीय निर्देशों का पालन करें तथा अंतिम कार्य दिवस एवं पुनः योगदान दिवस पर विद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश: 30 मई एवं 22 जून को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
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Pappu Kumar Pankaj

P S ADALPUR, Motipur

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