बिहार के शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश 2026
शिक्षा का मंदिर, सोशल मीडिया का मंच नहीं!
बिहार शिक्षा विभाग ने पत्रांक 04/अ०का० 16-84/2026-2233, दिनांक 04 नवंबर 2026 के माध्यम से शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों के लिए सोशल मीडिया से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य विद्यालय की गरिमा, बच्चों की निजता और शिक्षकों की व्यावसायिक मर्यादा को सुरक्षित रखना है।
निर्देश के अनुसार सरकारी विद्यालय परिसर में निजी रील (Reels) या वीडियो बनाकर Instagram, Facebook आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति अपलोड करना प्रतिबंधित है। यह निर्देश शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों पर लागू है।
⚠ महत्वपूर्ण निर्देश
विद्यालय परिसर में व्यक्तिगत रील बनाना, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना तथा रिकॉर्डिंग के लिए बाहरी व्यक्तियों का अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित है।क्या करें और क्या न करें?
✖ प्रतिबंधित गतिविधियाँ
- विद्यालय परिसर में निजी रील बनाना।
- बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना।
- बिना अनुमति रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण।
- राजनीतिक, जातिगत या आपत्तिजनक सामग्री साझा करना।
- बच्चों की निजता का उल्लंघन करना।
✔ अनुमत सकारात्मक गतिविधियाँ
- राष्ट्रीय पर्वों के सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान।
- रक्तदान एवं श्रमदान जैसे सामाजिक कार्य।
- गणमान्य व्यक्तियों का औचक निरीक्षण।
अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया
- सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधि की रूपरेखा तैयार करें।
- नियंत्रक पदाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करें।
- अनुमति मिलने के बाद ही नियमानुसार रिकॉर्डिंग करें।
- अनुमोदित गतिविधि को सोशल मीडिया पर साझा करें।
कानूनी प्रावधान एवं जिम्मेदारी
दिशानिर्देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E एवं 72 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
एक शिक्षक की गरिमा सर्वोपरि
शिक्षक का आचार एवं विचार सदैव सदाचारपूर्ण होना चाहिए। यह दिशानिर्देश शिक्षकों की गरिमा, विद्यालय की शैक्षणिक मर्यादा और बच्चों की निजता की रक्षा का प्रयास है। शिक्षा का कार्य ज्ञान बाँटना है, सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरना नहीं।



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